वाहन चालकों के लिए चेतावनी: कल से लागू होंगे नए नियम
कल से, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) पर तय सीमा से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों पर टोल वसूली का एक नया नियम लागू करेगी। वाहन पर उसकी अनुमेय सीमा से जितना अधिक भार होगा, उसी के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि अतिरिक्त भार 10% की सीमा के भीतर है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यदि अतिरिक्त भार 10% से 40% के बीच है, तो वाहन मालिक को सामान्य टोल दर का दोगुना भुगतान करना होगा; यदि यह 40% से अधिक है, तो उन्हें सामान्य दर का चार गुना भुगतान करना होगा। ये जुर्माने केवल FASTag के माध्यम से ही वसूले जाएँगे। हालाँकि, यदि टोल प्लाज़ा पर वाहन का भार मापने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।









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