• Apr 12, 2026
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    छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी युवक के साथ चली जाती है, तो उस युवक के खिलाफ अपहरण का मामला या POCSO एक्ट के तहत आरोप दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। वर्ष 2022 में, एक 15 वर्षीय लड़की अपने घर से एक 24 वर्षीय युवक के साथ चली गई थी। दोनों ने हैदराबाद और विजयवाड़ा में एक महीने तक साथ-साथ जीवन बिताया। लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने इस जोड़े का पता लगाया और बाद में युवक के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जहाँ निचली अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई थी, वहीं हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया।

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