निजी उच्च शिक्षण संस्थान अधिनियम में संशोधन
उच्च शिक्षा सचिव कोना शशिधर ने सोमवार को आंध्र प्रदेश निजी उच्च शिक्षण संस्थान अधिनियम के कई प्रावधानों में संशोधन के आदेश जारी किए, ताकि नए निजी शिक्षण संस्थान स्थापित करने में आसानी हो। सरकार ने निजी कॉलेज प्रबंधन की ओर से कॉर्पस फंड और अन्य नियमों में ढील की मांग के जवाब में ये बदलाव लागू किए। नए संशोधनों के तहत, कॉलेज स्थापित करते समय ₹15 लाख का कॉर्पस फंड ज़रूरी है।










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