अदालत ने जगन को विदेश यात्रा की अनुमति दी
CBI अदालत ने YCP प्रमुख जगन को विदेश यात्रा के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। जगन ने अदालत में याचिका दायर कर दो सप्ताह के लिए, विशेष रूप से इस महीने की 20 तारीख से 15 मई के बीच, यूरोप और UK की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये का ज़मानत बांड जमा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने यह शर्त रखी कि विदेश से लौटने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश होना होगा। अदालत ने यह निर्देश भी जारी किया कि उन्हें अपनी यात्रा का पूरा विवरण अदालत और CBI, दोनों को जमा करना होगा।







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