बिना अनुमति के अल्लू अर्जुन के नाम या तस्वीर का इस्तेमाल न करें: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर अल्लू अर्जुन के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि उनके नाम, आवाज़, तस्वीरों और हस्ताक्षर का इस्तेमाल बिना उनकी पहले से ली गई सहमति के किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट का यह फ़ैसला एक्टर की एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि डीपफ़ेक और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल—खास तौर पर उनकी आवाज़ की नकल करने या उनकी तस्वीरों को मॉर्फ़ करने के लिए—उनकी ब्रांड वैल्यू और इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है।









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