पत्नी को मारकर 72 टुकड़ों में काटा.. यह है हाई कोर्ट का फैसला
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून में पत्नी की हत्या करके उसके 72 टुकड़े करने के सनसनीखेज मामले में दोषी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। इसने देहरादून कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी राजेश गुलाटी को उम्रकैद और 15 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। इस बीच, राजेश और अनुपमाला की शादी 1999 में हुई थी। 17 अक्टूबर 2010 को दुश्मनी के चलते उसने अपनी पत्नी को मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े करके फ्रिज में छिपा दिए थे। यह मामला उसी साल 12 दिसंबर को सामने आया था।










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