डिजिटल पेमेंट के लिए अब टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूरी
नई दिल्ली: डिजिटल और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए RBI का एक और अहम कदम बुधवार से लागू हो गया। इस नई व्यवस्था के तहत, डिजिटल पेमेंट पूरा करने के लिए सिर्फ़ PIN नंबर डालना अब काफ़ी नहीं होगा। PIN के अलावा, यूज़र्स को बैंक द्वारा SMS के ज़रिए भेजा गया 'वन-टाइम पासवर्ड' (OTP) भी डालना होगा, या फिर फ़िंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान (फ़ेशियल रिकग्निशन) वाले ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। यह नियम UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए किए जाने वाले सभी पेमेंट्स पर लागू होगा।










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