छात्रों को उनके सर्टिफिकेट मिलना सुनिश्चित करें
हैदराबाद: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्राइवेट कॉलेज फीस रिइम्बर्समेंट (फीस वापसी) की बकाया राशि के आधार पर छात्रों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट रोकने के बजाय उन्हें जारी करें। यह देखते हुए कि छात्र अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस पाने के लिए मानवाधिकार आयोग और हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, कोर्ट ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया।










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