कितने रिटायर कर्मचारियों को फायदे मिले हैं? हाई कोर्ट ने पूछा
हैदराबाद: हाई कोर्ट ने रिटायर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के फायदे देने में देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दो हफ़्ते के अंदर उन कर्मचारियों की जानकारी दे जिन्हें अभी भी फायदे का इंतज़ार है, साथ ही वित्त विभाग द्वारा जारी टोकन नंबरों की जानकारी भी दे। सुनवाई दो हफ़्ते के लिए टाल दी गई।










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