• Apr 12, 2026
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    आंध्र प्रदेश: सरकार ने नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों के तहत 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में एक अच्छी ख़बर का ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग इस महीने के आखिर तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देंगे, उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए पर—जो 2025-26 वित्तीय वर्ष तक जमा हुआ है—50 प्रतिशत ब्याज माफ़ी की सुविधा को इस महीने के आखिर तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे इस मौक़े का फ़ायदा उठाएँ।

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