H-1B वीज़ा फ़ीस में बढ़ोतरी को गैर-कानूनी करार दिया गया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और कानूनी झटका लगा है; फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर पहले ही उनके खिलाफ़ कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। बोस्टन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने ट्रंप प्रशासन के H-1B वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस को बढ़ाकर $100,000 करने के फ़ैसले को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले सितंबर में, ट्रंप ने H-1B वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस—जो पहले $2,000 से $5,000 के बीच थी—को बढ़ाकर $100,000 करने का फ़ैसला किया था।









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