सेशंस कोर्ट के पास उम्रकैद की सज़ा देने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ़ संवैधानिक कोर्ट के पास ही उम्रकैद की सज़ा देने का अधिकार है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि सेशंस कोर्ट के पास उम्रकैद की सज़ा देने या कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा को कम करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें एक महिला के मामले की सुनवाई में कहीं, जिसे उसकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी न करने पर आग लगाकर मार दिया गया था।










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